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6 अगस्त 2018 को अगस्त्यमुनि थानाध्यक्ष द्धारा उपरोक्त 4 अभियुक्तों के विरुद्ध व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से धार्मिक वैमनस्य फैलाने का जुर्म की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थीए जिसमें विवेचना के उपरांत विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था आरोप पत्र पर सभी अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुए और दिनांक 31ण्8ण्2020 को जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा मामले में अभियोजन को वापस लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें दौरान बहस अभियुक्तों के अधिवक्ता अरुण प्रकाश बाजपेई ने मामले को लोक हित सामाजिक हित पर बहस की जिस पर माननीय सेशन न्यायाधीश अभियोजन एवं अभियुक्तों की ओर से की गई बहस पर संपूर्ण संतुष्टि के आधार पर मामले को वापस करने का आदेश आज पारित किया गयां ।