
गजब -भारत भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 313 कोटे की पोस्ट पर पढ़ाने वाले सिर्फ 9 ओबीसी प्रोफेसर
नई दिल्ली। देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 313 प्रोफेसर-स्तर के पद स्वीकृत हैं, लेकिन अगस्त 2020 तक इनमें से केवल 2.8 प्रतिशत पदों के लिए ही नियुक्ति की गई है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में भारत भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल नौ ओबीसी प्रोफेसर पढ़ाते हैं, जिससे कोटा के तहत रिक्त 304 पद स्वीकृत हैं।
आंकड़ों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भी दिखाया गया है, जिनमें से 1 जनवरी 2020 तक OBC कोटे के तहत एक भी प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं की गई थी।
एसोसिएट प्रोफेसर स्तर पर स्थिति थोड़ी बेहतर है, जहां स्वीकृत ओबीसी पदों में से 5.17 प्रतिशत भरे गए हैं। जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस स्तर पर स्वीकृत पदों की संख्या 735 है, जो भरे गए 38 हैं।
यह सहायक प्रोफेसर स्तर पर है जहां ओबीसी का बेहतर प्रतिनिधित्व है। ओबीसी के लिए स्वीकृत सीटों का लगभग 60 प्रतिशत इस स्तर पर भरा गया है। स्वीकृत 2,232 पदों के मुकाबले 1,327 भरे गए हैं।
स्थिति उस समय सामने आती है जब केंद्र आय सीमा निर्धारित करने के लिए एक घटक के रूप में वेतन सहित ओबीसी आरक्षण में “क्रीमी लेयर” की परिभाषा को बदल रहा है। इस कदम का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अलावा भाजपा के कई ओबीसी सांसदों ने विरोध किया है।
ओबीसी सांसद और एनसीबीसी दोनों का मानना है कि इस तरह से क्रीमी लेयर की परिभाषा को आगे बढ़ाने से सरकारी संस्थानों में उनके बिखराव को कम किया जा सकता है।
पिछले महीने एक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबीसी को सरकारी संस्थानों और विभागों में ओबीसी प्रतिनिधित्व के आंकड़ों को एकत्र करने के लिए कहा था।
एनसीबीसी के एक अधिकारी ने कहा, “जब हम सरकार से डेटा एकत्र कर रहे हैं, तो यह हमें पता चल गया है कि विश्वविद्यालय ओबीसी आरक्षण को दरकिनार करने के लिए सब कुछ करते हैं। यह कई वर्षों से है, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है।”
केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं, और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के दायरे में हैं।
———-