
राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी देने का फैसला किया।
नई दिल्ली/ जयपुर
राजस्थान के विधानसभा स्पीकर सी पी जोशी ने कहा कि कोर्ट का दखल संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैंने विधायकों को केवल नोटिस दिया। फैसला नहीं सुनाया है। विधानसभा प्रतिनिधि को अयोग्य ठहराने का स्पीकर का अधिकार होता है। स्पीकर के अधिकार पर कोर्ट दखल नहीं दे सकता। कोर्ट का दखल संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है
विधानसभा की गरिमा बनी रहनी चाहिए मैंने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा है कि जब तक स्पीकर कोई फैसला नहीं ले, कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं देगा। 1992 में संविधानिक बेंच ने यह तय कर दिया है कि दल-बदल कानून पर स्पीकर ही फैसला लेगा, ऐसे में स्पीकर के निर्णय लेने के बाद रिव्यू का अधिकार हाईकोर्ट के पास है।
क्या है मामला
राजस्थान के विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने जब सचिन पायलट समेत उनके समर्थक विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था तो पायलट अपने विधायकों के साथ हाई कोर्ट में इस नोटिस के खिलाफ चले गए थे। उनका कहना था कि विधान सभा स्पीकर उनकी सदस्यता रद्द नहीं कर सकता। 24 जुलाई को मामले की फिर सुनवाई होगी, तब तक स्पीकर को विधायकों पर कोई कानूनी एक्शन ना लेने को कहा गया है।
———