रामजन्मभूमि पर अवशेष संरक्षित करने की याचिका ख़ारिज

रामजन्मभूमि पर अवशेष संरक्षित करने की याचिका ख़ारिज
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सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्मभूमि के नीचे मिले अवशेष को संरक्षित करने वाली दो याचिकों को खारिज कर दिया है। रामजन्मभूमि पर याचिकाओं पर कड़ा रूख अपनाते हुए कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगा दिया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्मभूमि पर किसी भी तरह की याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया था।
पिछले साल नवंबर में रामजन्मभूमि पर फैसला देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर कई याचिकाएं दायर हुई हैं। लेकिन कोर्ट ने लगभग सभी याचिकाओं को एक बड़े फैसले के बाद नहीं सुना है। ज्य़ादातर मामलों में कोर्ट ने याचिकाएं ख़ारिज कर दी थी। लेकिन ये दोनों याचिकाएं रामजन्मभूमि के नीचे मिले अवशेषों को संरक्षित करने के लिए थी। लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट ने किसी तरह की याचिका को दोबारा सुनने से इंकार कर दिया है।
याचिका जस्टिस अरूण मिश्रा की बैंच आई थी। इसपर बैंच ने कहा कि रामजन्मभूमि पर एक विस्तृत फैसला आ चुका है। ऐसे में इस तरह की याचिकाओं का कोई मतलब नहीं रहा जाता। बैंच ने दोनों याचिकाकर्त्ताओं पर एक एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर इस तरह की याचिका पर नाराज़गी जताई है।

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