गुजरात में मास्क ना लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना

गुजरात में मास्क ना लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना
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गांव गांव में पहुंच चुके कोरोना को रोकने के लिए अब गुजरात सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ख़ासकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग थोड़ा रिलेक्स दिखने लगे हैं। इसी को देखते हुए गुजरात सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि हमें कोरोना से लड़ना है तो मास्क का ख़ास ख्याल रखना होगा। उन्होंने हाई कोर्ट का हवाला देते हुए जुर्माने की राशि बढ़ाने की घोषणा की है। सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क घूमने पर अब 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। उन्होंने कहा कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे तो इससे ये बीमारी तेज़ी से फैलेगी। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी है। अभी तक गुजरात में कोरोना से 70 हजार से भी ज्यादा लोग संक्रमित हैं और कुल 2654 लोगों की मौत हुई है। दरअसल पूरे देश के मुकाबले गुजरात में काफी लोगों की मौत कोरोना से हो रही थी। इसलिए कोरोना को लेकर गुजरात में काफी चिंता था।
कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मास्क उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाकर 1,000 रुपये करने को कहा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने गुजरात हाइ कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर जुर्माना बढाने की मांग की थी। गुजरात सरकार को उम्मीद है कि जुर्माने की राशि बढ़ाए जाने से लोग कोरोना रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले सभी नियमों का पालन करेंगे।

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