Uttrakhand: कोरोना नेगेटिव टेस्ट की जरूरत नहीं है, ना ही दो दिन रहने की अनिवार्यता

Uttrakhand: कोरोना नेगेटिव टेस्ट की जरूरत नहीं है, ना ही दो दिन रहने की अनिवार्यता
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उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों के लिए कोरोनोवायरस मानदंडों में ढील दी है। अब पहाड़ों के राज्य में जाने पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट तैयार करने से छूट मिल गई हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि होटल या होमस्टे में न्यूनतम दो दिनों के अनिवार्य प्रवास की भी आवश्यकता नहीं होगी।

हालांकि, राज्य में आने वाले पर्यटकों को अपनी यात्रा से पहले परिवहन के किसी भी माध्यम को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।

मुख्य सचिव द्वारा आज जारी नए निर्देश 19 सितंबर को जारी किए गए आदेश को पलटते हैं, जिसके द्वारा पर्यटकों को उनके आगमन से 96 घंटे पहले आईसीएमआर-अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा जारी एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है,

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, होटलों और रेस्तरां के लिए थर्मल स्कैनिंग, सैनिटेशन और अन्य निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की जांच की जानी चाहिए।

यदि कोई पर्यटक कोरोनोवायरस पॉजिटिव पाया जाता है, तो होटल प्रबंधन जिला प्रशासन को सूचित करेगा और केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक परीक्षण की व्यवस्था करेगा।

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